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सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को लगाई फटकार, कहा- बताएं आपने क्या काम किया है? 

  दिल्ली में अधिकारों की जंग पर उपराज्यपाल अनिल बैजल को झटका देने के बाद अब कचरा प्रबंधन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है

सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को लगाई फटकार, कहा- बताएं आपने क्या काम किया है? 
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नई दिल्ली। दिल्ली में अधिकारों की जंग पर उपराज्यपाल अनिल बैजल को झटका देने के बाद अब कचरा प्रबंधन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। एलजी की ओर से दायर हलफनामे पर कोर्ट ने कहा है कि कि आप 25 बैठक करते हैं या 50 कप चाय पीते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। आप ये बताएं कि आपने क्या काम किया है। हर मामले में मुख्यमंत्री को घसीटना सही नहीं है।

दरअसल मंगलवार को दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन, डेंगू, चिकनगुनिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली में कूडा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी है मुख्यमंत्री की LG की या फिर केंद्र सरकार की। इस पर आज एलजी की ओर से हलफनामा दायर कर कहा गया था कि कचरा प्रबंधन के लिए हम नहीं बल्कि निगम जिम्मेदार है, पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर, दक्षिणी दिल्ली में ओखला और उत्तरी दिल्ली में भलस्वा लैंडफिल साइट्स हैं।

उपराज्यपाल अपने स्तर पर लगातार बैठकें कर रहे हैं। आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हलफनामे में एलजी की तरफ से धारा 239AA का हवाला दिया गया था। इस पर कोर्ट ने सख्त रूख अख्यितार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमें एक्शन की टाइमलाइन बताएं। आपने 25 बैठक की या 50 कप चाय पी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैंआपने बैठक की है इस दौरान आप निष्कर्ष पर पहुंचे। आपने क्या कदम उठाने को कहा हमें टाइमलाइन और स्टेटस रिपोर्ट दें।

कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि हर मामले के हम प्रभारी हैं, सुपरमैन हैं. लेकिन लगता है कि आप कुछ करेंगे नहीं आपको लगता है कि आपको कोई छू नहीं सकता. आप संवैधानिक पद पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अक्सर मीटिंग में जाने की जहमत नहीं उठाते हैं। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि हर मामले में मुख्यमंत्री को मत घसीटिए, आपको सिंपल अंग्रेजी में ये बताना है कि कूड़े का पहाड़ कब हटाएंगे।


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