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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने पक्षकारों की मांग को देखते हुए सुनवाई 6 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अब आगामी सोमवार को सुनवाई होगी।"

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन की पीठ द्वारा द्रमुक नेता को मेडिकल जमानत पर रिहा करने से इनकार करने के बाद बालाजी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उठाए गए इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि बालाजी एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जो हिरासत से रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी, जिसने इस साल 14 जून को बालाजी को गिरफ्तार किया था, ने तर्क दिया था कि आरोपी को बिना किसी पोर्टफोलियो के राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में बनाए रखना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह अत्यधिक प्रभावशाली है।


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