Top
Begin typing your search above and press return to search.

पीठों का गठन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका खारिज

 सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक पीठों का गठन करने और कामकाज का बंटवारा करने सहित पीठों का संयोजन करने के लिए नियम निर्धारित करने की मांग वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

पीठों का गठन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका खारिज
X

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक पीठों का गठन करने और कामकाज का बंटवारा करने सहित पीठों का संयोजन करने के लिए नियम निर्धारित करने की मांग वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी। वकील अशोक पांडे की याचिका खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए.एम.खानविलकर और न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि सीजेआई इस संस्था के प्रमुख हैं और न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों मामलों में शीर्ष अदालत के सुचारू ढंग से कामकाज करने के लिए उनके पास प्रशासनिक शक्तियां निहित हैं।

न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस संस्था के प्रमुख के तौर पर प्रधान न्यायाधीश पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it