Top
Begin typing your search above and press return to search.

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को दस करोड़ जमा करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुपरटेक एमेराल्ड प्रोजेक्ट के मामले में सुपरटेक को 10 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को दस करोड़ जमा करने का दिया आदेश
X

नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुपरटेक एमेराल्ड प्रोजेक्ट के मामले में सुपरटेक को 10 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए। इससे नोएडा के खरीदारों में खुशी की लहर है। उनकी मानें तो कोर्ट के आदेशों से उनको राहत मिली है।

सुपरटेक एमेराल्ड के फ्लैट खरीदार जेपी सिंह ने बताया कि उन्होंने 2009 में बुकिंग कराई थी और बिल्डर को 2012 में पजेशन देना था। उन्होंने एपेक्स में बुकिंग कराई थी। लेकिन फिर उनको यहां फ्लैट नहीं मिल पाया। इसके बाद काफी लोग सुप्रीम कोर्ट गए और बुकिंग के बाद दिए गए अन्य पैसों की वापसी के लिए याचिका लगाई। कोर्ट ने बीते कुछ माह पहले ही सुपरटेक से 15 करोड़ रुपए जमा कराए थे।

इस पैसे से कई खरीदारों को प्रिंसिपल अमाउंट दिलाया गया। हालांकि अभी भी ब्याज नहीं मिला था। अब जबकि कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है। इसमें 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ पैसे वापसी के लिए 10 करोड़ जमा करने को कहा गया है तो इससे निवेशकों को राहत मिली है। इसी तरह से फ्लैट खरीदार राजकुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश से खरीदारों में खुशी की लहर है। अगर ब्याज के साथ पैसे की वापसी होती है तो यह बहुत अच्छी बात है। उनका कहना है कि इसके लिए उन लोगों ने काफी संघर्ष कि या है।

हालांकि कुछ फ्लैट खरीदारों का कहना है कि जिस दिन जितना पैसा जमा किया गया। उस दिन से गणना के बाद 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ पैसे की वापसी होगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बैंक की जो ईएम आई भरी है उसका ब्याज तो चला ही गया। इसके अलावा घर का जो किराया देना पड़ रहा है वह अतिरिक्त है। यह सब घाटे का सौदा रहा।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it