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सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को राशन डीलरों को वादे के अनुसार कमीशन देने का दिया आदेश

कोवडि-19 महामारी के दौरान राज्‍य के हर परिवार को मुफ्त भोजन किट के वितरण के लिए केरल सरकार ने राशन डीलरों को कमीशन का वादा किया था

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को राशन डीलरों को वादे के अनुसार कमीशन देने का दिया आदेश
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तिरुवनंतपुरम। कोवडि-19 महामारी के दौरान राज्‍य के हर परिवार को मुफ्त भोजन किट के वितरण के लिए केरल सरकार ने राशन डीलरों को कमीशन का वादा किया था, लेकिन उसका पूरा भुगतान नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने राशन डीलरों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पूरा कमीशन देने का आदेश दिया है।

उच्‍चतम न्‍यायालय ने शुक्रवार को करीब 15,000 राशन डीलरों को राहत देते हुए पिनाराई विजयन सरकार की याचिका खारिज कर दी और वादे के मुताबिक भुगतान करने के लिए कहा।

सरकार ने राशन डीलरों को बुनियादी खाद्य पदार्थों से युक्त प्रति किट पांच रुपये देने का वादा किया था। अप्रैल 2020 से 13 महीने के लिए लोगों को ये किट वितरित किए गए। हालांकि, राज्य सरकार ने उन्हें केवल तीन महीनों के कमीशन का ही भुगतान किया।

इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने भी डीलरों के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन राज्‍य सरकार ने उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।


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