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सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को अदालत में पेश होने का आदेश दिया
उच्चतम न्यायालय ने केरल में हिन्दू लड़की और मुस्लिम लड़के के निकाह मामले में अभूतपूर्व आदेश सुनाते हुए अखिला अशोकन उर्फ हादिया को 27 नवम्बर को अदालत में पेश करने को कहा है।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल में हिन्दू लड़की और मुस्लिम लड़के के निकाह मामले में अभूतपूर्व आदेश सुनाते हुए अखिला अशोकन उर्फ हादिया को 27 नवम्बर को अदालत में पेश करने को कहा है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मुस्लिम युवक शैफीन जहां की याचिका की सुनवाई के दौरान लड़की के पिता एवं मामले के प्रतिवादी के. एम. अशोकन को आदेश दिया कि वह 27 नवम्बर को अगली सुनवाई के दौरान युवती अखिला अशोकन उर्फ हादिया (धर्म परिवर्तन के बाद) को पेश करें।
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