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सुप्रीम कोर्ट का गोवा में फ्लोर टेस्ट का आदेश

 कांग्रेस ने मनोहर पर्रिकर के शपथ पर रोक लगाने की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज किया और साथ ही कोर्ट ने 16 मार्च को गोवा में बहुमत परीक्षण कराने को कहा

सुप्रीम कोर्ट का गोवा में फ्लोर टेस्ट का आदेश
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नई दिल्ली। कांग्रेस ने मनोहर पर्रिकर के शपथ पर रोक लगाने की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज किया और साथ ही कोर्ट ने 16 मार्च को गोवा में बहुमत परीक्षण कराने को कहा।

मनोहर पर्रिकर आज सीएम पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी लेकिन अदालत ने कांग्रेस से ही कई सवाल पूछ डाले। मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता चंद्रकांत कानवेकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्र सरकार की ओर से हरीश साल्वे की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह पर्रिकर के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक नहीं लगायेगी।

न्यायालय ने गोवा विधानसभा में 16 मार्च को ग्यारह बजे शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया। न्यायालय ने 15 मार्च तक शक्ति परीक्षण से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी करने का भी निर्देश दिया।

गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने मनोहर पर्रिकर को सरकार बनाने का न्योता दिया। पर्रिकर ने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पर्रिकर ने 21 विधायकों का समर्थन होने का एक पत्र राज्यपाल को सौंपा था। कांग्रेस ने गोवा की राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए।



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