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सुप्रीम कोर्ट ने आप को 15 जून तक कार्यालय खाली करने का आदेश दिया

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि पर स्थित पार्टी कार्यालय को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आप को 15 जून तक कार्यालय खाली करने का आदेश दिया
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नई दिल्ली। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि पर स्थित पार्टी कार्यालय को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आगामी आम चुनावों के मद्देनजर 15 जून की समय सीमा तय की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी से कार्यालय के लिए वैकल्पिक जगह प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) से संपर्क करने को कहा।

पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि एलएंडडीओ वैकल्पिक परिसर के लिए पार्टी के आवेदन पर कानून के अनुसार चार सप्ताह के भीतर फैसला करेगा।

सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पहले राउज़ एवेन्यू में एक भूखंड के एक हिस्से पर अतिक्रमण करने के लिए पार्टी की कड़ी आलोचना की थी, जिसे जिला न्यायपालिका की ढांचागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया है। इसने दिल्ली के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रभारी सचिव और वित्त सचिव को शीर्ष अदालत के अगले निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना सभी लंबित मुद्दों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया था।


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