ईसी, गोवा सरकार को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस
गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली कांग्रेस की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग, गोवा सरकार और गोवा विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली कांग्रेस की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग, गोवा सरकार और गोवा विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ की पीठ ने निर्वाचन आयोग, गोवा सरकार और विधानसभा अध्यक्ष तथा राणे से छह सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।
कांग्रेस ने याचिका में तर्क दिया है कि राणे कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर विधायक चुने गए थे और 17 मार्च, 2017 को मनोहर पार्रिकर द्वारा बहुमत सिद्ध करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने शक्ति परीक्षण से पहले ही गलत तरीके से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।
राणे बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से दोबारा विधानसभा पहुंच गए।
कांग्रेस ने कहा है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष एक ऐसे विधायक का इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं, जो व्हिप का उल्लंघन करने के कारण अयोग्य हो गया है, वह भी बगैर किसी जांच के, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 190(3)(बी) के प्रावधान के तहत कहा गया है?
पार्टी ने बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ द्वारा राणे को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज करने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। बंबई उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी थी कि अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित एक याचिका विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पहले से दायर है।


