प्रशांत भूषण पर SC का फैसला-प्रशांत भूषण पर लगा 1रु का जुर्माना
प्रशांत भूषण पर SC का फैसला -SC ने लगाया प्रशांत भूषण पर जुर्माना

सीनियर वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में कोर्ट ने माफी मांगने का समय दिया था, लेकिन प्रशांत भूषण माफी मांगने से साफ इंकार कर चुके हैं...जिसके बाद कोर्ट ने प्रशांत भूषण से जुर्माना लगाया है और जुर्माना न भरने पर उन्हें सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट करने के लिए दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। कोर्ट से माफी मांगने से तो वे पहले ही इंकार कर चुके हैं, जिसके बाद कोर्ट को सज़ा का ऐलान करना था। दरअसल 25 अगस्त को 3 जजों की बेंच ने अवमानना मामले में प्रशांत के माफी मांगने से इनकार करने के बाद सजा पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था। इस मामले में उन्हें छह महीने तक जेल या 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किए जाने का प्रावधान है। आज कोर्ट ने भूषण के अवमानना मामले में माफी न मांगने पर फैसला सुनाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि प्रशांत भूषण ने अपने बयान के लिए माफी मांगने से इंकार किया है. कोर्ट ने इस मामले पर तब संज्ञान लिया जब प्रशांत भूषण ने अपने बयान को पब्लिसिटी दिलाई। प्रशांत भूषण के इस कदम को सही नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर जुर्माना लगाया है वो भी एक रुपये का । साथ ही जुर्माना 15 सितंबर तक जमा करने का समय दिया है । निर्धारित समय तक जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें तीन महीने की जेल और तीन साल तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा।


