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तीस्ता सीतलवाड को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी

तीस्ता सीतलवाड को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
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नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें 2002 के दंगों के मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा कि चूंकि आवश्यक हिरासत में पूछताछ पूरी हो गई है, इसलिए अंतरिम जमानत के मामले पर सुनवाई होनी चाहिए थी, और कहा कि उनकी जमानत याचिका अभी भी गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

पीठ ने कहा, "हम तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत देते हैं।"

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से उसकी जमानत याचिका पर फैसला करने को कहा, लेकिन इस बीच सीतलवाड़ अंतरिम जमानत पर बाहर हो जाएगी। अंतरिम जमानत का कोई आदेश पारित नहीं करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका पर लंबे समय तक स्थगन दिए जाने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सीतलवाड़ को निचली अदालत में अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी निर्देश दिया और यह स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय उसके आदेश से प्रभावित हुए बिना उसकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला करेगा।

सुनवाई के दौरान, गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि सीतलवाड़ के साथ असाधारण व्यवहार करके बहुत बुरी मिसाल न बनाएं, जब उच्च न्यायालय पहले से ही मामले को देख रही है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 25 जून से हिरासत में है और जांच तंत्र को सात दिनों की हिरासत में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत का फायदा मिला।

गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी कि गुजरात उच्च न्यायालय ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर, छह सप्ताह के लिए वापसी योग्य नोटिस जारी किया और गुजरात सरकार से उन मामलों का विवरण लाने को कहा, जहां एक महिला से जुड़े मामले में, हाईकोर्ट ने इतना लंबा स्थगन दिया।


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