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पीएम के खिलाफ टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी फिलहाल के लिए टाल दी है

पीएम के खिलाफ टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को दी अंतरिम जमानत
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी फिलहाल के लिए टाल दी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उन्हें दिल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा और अंतरिम राहत मंगलवार तक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने खेड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा: हमने आपकी रक्षा की है लेकिन बातचीत का एक स्तर होना चाहिए..।

बेंच, जिसमें जस्टिस एमआर शाह और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं, ने कहा: याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए उस तारीख तक जब तक उसने न्यायिक अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था, सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक, याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

असम पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया कि खेड़ा ने गलती से बयान नहीं दिया, उन्होंने जानबूझकर पीएम का अपमान किया, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित नेता हैं। भाटी ने अपने तर्कों के समर्थन में खेड़ा का बयान वाला वीडियो भी चलाया।

सिंघवी ने शीर्ष अदालत से खेड़ा को बचाने का आग्रह किया और कहा कि किसी भी परिस्थिति में एक बयान के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि कितना भी राजनीतिक भाषण दिया जाए, वह आईपीसी की धारा 153ए को लागू नहीं कर सकते। भाटी ने तर्क दिया कि तथ्यात्मक रूप से खेड़ा को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा और अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत को प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो देखना होगा और तब यह स्पष्ट होगा कि गलती थी या बयान जानबूझकर दिया गया था।

सुनवाई के दौरान पीठ ने भाटी से पूछा, आप हमें प्रथम ²ष्टया बताएं कि 153ए कैसे बना? भाटी ने कहा कि पूरी प्रेस कांफ्रेंस को देखा जाना चाहिए और यह पीएम के खिलाफ असंतोष भड़काने के लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी है। सिंघवी ने कहा कि दो राज्यों में तीन प्राथमिकी दर्ज कर यह जानबूझ कर परेशान किया जा रहा है और उनके मुवक्किल पहले ही माफी मांग चुके हैं।

असम पुलिस के मुताबिक, खेड़ा के खिलाफ दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। असम पुलिस के अधिकारी ने कहा, खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया था और असम पुलिस के अधिकारी स्थानीय अदालत से अनुमति लेने के बाद उन्हें असम लाएंगे।

दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था कि खेड़ा को असम पुलिस के अनुरोध के बाद विमान में सवार होने से रोक दिया गया था। खेड़ा को फ्लाइट में चढ़ने से रोके जाने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को संभालने के लिए सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया।

शुक्रवार से शुरू हो रहे पार्टी अधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे खेड़ा के साथ पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला और शकील अहमद भी थे।


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