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सुप्रीम कोर्ट ने दी हार्दिक को गिरफ्तारी से 20 मार्च तक राहत

उच्चतम न्यायालय ने 2015 में हुए पाटीदार आंदोलन के मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर रोक 20 मार्च तक शुक्रवार को बढ़ा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने दी हार्दिक को गिरफ्तारी से 20 मार्च तक राहत
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2015 में हुए पाटीदार आंदोलन के मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर रोक 20 मार्च तक शुक्रवार को बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर आज तक लगी रोक 20 मार्च तक बढ़ा दी।

गौरतलब है कि न्यायालय ने गत 28 फरवरी को याचिका पर गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए उससे जवाब भी मांगा था और मामले की अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी।

इससे पहले गत 17 फरवरी को गुजरात उच्च न्यायालय ने 2015 के पाटीदार हिंसा मामले में हार्दिक पटेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

हार्दिक के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मांगी गई राहत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पुरजोर विरोध किया था। श्री मेहता ने कहा था कि 2015 के पाटीदार आंदोलन के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति को आग लगाई गई थी, पुलिस स्टेशन और वाहन जलाये गये तथा इन सबके पीछे हार्दिक का हाथ था।

पिछली सुनवाई के दौरान श्री सिंघवी ने कहा था कि अब तक इस मामले की जांच भी नहीं पूरी हो पाई है। न्यायमूर्ति ललित ने राज्य सरकार को पांच साल तक जांच नहीं किए जाने को लेकर फटकार लगायी थी।


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