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12 वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने जताई खुशी

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह खुश है कि 12 वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं

12 वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने जताई खुशी
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह खुश है कि 12 वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और इस बात पर जोर दिया गया है कि छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बारहवीं कक्षा का आकलन करने के लिए दो सप्ताह के भीतर एसेमेंट क्राइटेरिया (वस्तुनिष्ठ मानदंड) प्रस्तुत करने को कहा है।

सुनवाई की शुरूआत में अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने इस मामले में सरकार द्वारा एक पत्र सर्कुलेट किया था।

जस्टिस ए.एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने एजी को बताया, "हम बोर्ड परीक्षा (सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड) को रद्द करने के केंद्र के फैसले से खुश हैं। लेकिन आप किस उद्देश्य मानक सिद्धांत को लागू करेंगे? पत्र में मानदंड नहीं दिए गए हैं।"

एजी ने पीठ को जवाब दिया कि उद्देश्य मानदंड सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसे अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा। एजी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया जा सकता है और मामले में एक आवेदन दायर किया जा सकता है। पीठ ने जवाब दिया कि वह केवल उद्देश्य मानदंड को रिकॉर्ड में रखे जाने के बाद ही मामले का निपटारा करेगी। आईसीएसई बोर्ड के वकील ने वस्तुनिष्ठ मानदंड को रिकॉर्ड पर रखने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा।

सीबीएसई और आईसीएसई दोनों को चार सप्ताह का समय देने से इनकार करते हुए, पीठ ने कहा, "यदि आप चाहे तो रात भर में इसे कर सकते हैं, लेकिन हम आपको दो सप्ताह का समय दे रहे हैं। सभी बातचीत ऑनलाइन हो रही है, इसे दो सप्ताह में करें। आपको रात भर कार्य करना चाहिए।"

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा, "पिछले साल उन्होंने फैसला लिया था, वे और समय क्यों मांग रहे हैं।"

पीठ ने कहा कि इस मामले में फैसला जल्दी लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई छात्र हैं जो विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं। चार सप्ताह का समय देने से इनकार करते हुए, पीठ ने दोहराया, "इसमें देरी होगी, तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए।"

याचिकाकर्ता अधिवक्ता ममता शर्मा ने बताया कि कुछ राज्य बोर्ड अभी भी परीक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। वकील को धैर्य रखने के लिए कहते हुए, पीठ ने जवाब दिया, "हमारे मन में छात्रों के हित हैं, चाहे बोर्ड कोई भी हो। इसे पहले हल किया जाए और फिर हम अन्य राज्य बोर्ड परीक्षाओं पर विचार करेंगे।"


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