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 सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में लोकसभा मतदान की तारीख बदलने वाली याचिका खारिज की

सर्वोच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु व पुडुचेरी में 18 अप्रैल को निर्धारित चुनाव की तारीख को स्थगित करने व पुननिर्धारित करने की मांग संबंधी एक याचिका खारिज कर दी

 सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में लोकसभा मतदान की तारीख बदलने वाली याचिका खारिज की
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नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु व पुडुचेरी में 18 अप्रैल को निर्धारित चुनाव की तारीख को स्थगित करने व पुननिर्धारित करने की मांग संबंधी एक याचिका खारिज कर दी। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे व ईस्टर होने का हवाला देते हुए एक ईसाई संस्थान ने यह याचिका दाखिल की थी।

याचिकाकर्ता द्वारा मतदान का दिन यानि 18 अप्रैल सहित तीन दिन ईसाई समुदाय के लिए पवित्र होने की दलील देते हुए चुनाव की तारीख बदलने की मांग की गई थी, जिसे न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एस.अब्दुल नजीर व न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने खारिज कर दिया।


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