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सुप्रीम कोर्ट ने की तिरुपति मंदिर का ऑडिट कराने संबंधी याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने तिरुपति मंदिर के खजाने की ऑडिट कराने संबंधी भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इन्कार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने की तिरुपति मंदिर का ऑडिट कराने संबंधी याचिका खारिज
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तिरुपति मंदिर के खजाने की ऑडिट कराने संबंधी भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इन्कार कर दिया।

न्यायालय ने, हालांकि, उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी।

स्वामी ने अपनी याचिका में मांग की है कि तिरुपति मंदिर के पिछले तीन साल के अकाउंट, मंदिर की संपत्ति और आभूषणों की ऑडिट करायी जाये। उनका कहना है कि जब तक याचिका लंबित है तब तक मंदिर का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा ऑडिट करायी जाये। उन्होंने मंदिर के ऑडिट का काम छह महीने में पूरा करने की भी मांग की है।

उल्लेखनीय है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के खजाने की ऑडिट कराने की मांग अक्सर उठती रहती है। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट के खजाने में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है।


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