सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल घोटाला की एसआईटी जांच संबंधी याचिका खारिज की
उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज दाखिला घोटाले में शीर्ष अदालत के एक न्यायाधीश को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश से संबंधित मामले की एसआईटी से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका आज खारिज कर दी।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज दाखिला घोटाले में शीर्ष अदालत के एक न्यायाधीश को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश से संबंधित मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका आज खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल की अगुआई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शीर्ष अदालत की वकील कामिनी जायसवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह याचिका अवमाननापूर्ण है लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आदेश जारी नहीं किया जा रहा है।
न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “हम कानून से ऊपर नहीं हैं लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन अवश्य होना चाहिए। न्यायिक आदेश से किसी न्यायाधीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी जा सकती।” उसने अपने आदेश में कहा कि वरिष्ठ वकील के असत्यापित और अप्रमाणित आरोपों के कारण न्यायालय की प्रतिष्ठा पर भी सवालिया निशान लगाया गया है।
पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तथ्यों की सत्यता जांचे बगैर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी गैरजिम्मेदाराना आरोप लगाये।
अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज दाखिले में शीर्ष अदालत के एक न्यायाधीश को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश से संबंधित मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग की थी।


