टैंकर से माल ढुलाई से संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश में परिवहन के नियमों एवं टैंकर से ढोये जाने वाले माल की सुरक्षा को लेकर दायर एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश में परिवहन के नियमों एवं टैंकर से ढोये जाने वाले माल की सुरक्षा को लेकर दायर एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने मेसर्स एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रीवरीज लिमिटेड की याचिका में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया।
याचिकाककर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने दलील कि उनका मुवक्किल मध्यप्रदेश में रेक्टिफाइड स्पिरिट का निर्माण करता है। इसे विभिन्न राज्यों में टैंकरों के जरिये भेजा जाता है। इस स्प्रिट में कुछ हद तक अपव्यय शामिल होता है। मध्यप्रदेश में इस अपव्यय के कारण पूरा टैंकर ही सील कर दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि परिवहन का एक नियम है जो कुछ हद तक नुकसान की अनुमति देता है। राज्य सरकार चाहे तो अतिरिक्त शुल्क लगा सकती है, पर टैंकरों को सील करना सही नहीं है। उन्होंने दलील दी कि अन्य राज्यों में इसे लेकर कोई समस्या नहीं है। केवल मध्यप्रदेश में ही इस तरह टैंकर सील किये जा रहे हैं।
खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में संबंधित मुद्दा उठाया ही नहीं है। इसके बाद उसने याचिका में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया।


