सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाणपत्र रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई टाली
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अमरावती से सांसद नवनीत कौर राणा की दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अमरावती से सांसद नवनीत कौर राणा की दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने सांसद का अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र रद्द करने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति जे.के.माहेश्वरी और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की है।
इससे पहले जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जिसमें उनके जाति प्रमाणपत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि उच्च न्यायालय को मामले को जांच समिति के पास भेजना चाहिए था।
शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश का विरोध करते हुए कहा कि नवनीत कौर दो साल से प्रवास का आनंद ले रही हैं और संसद सदस्य बनी हुई हैं।
अपनी विशेष अनुमति याचिका में नवनीत कौर राणा ने अनुरोध किया कि मोची और चमार शब्द पर्यायवाची हैं और जांच समिति ने उसके समक्ष प्रस्तुत मूल रिकॉर्ड के आधार पर उनकी जाति की स्थिति तय की थी।
पहली बार सांसद बनीं नवनीत कौर 2019 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अमरावती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी और जीती थीं।


