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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तबादलों के खिलाफ हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों के अनुरोध को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता करते हुए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट के तीन न्‍यायाधीशों के अनुुरोध को खारिज करते हुए उनके तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई है

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तबादलों के खिलाफ हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों के अनुरोध को किया खारिज
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नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता करते हुए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट के तीन न्‍यायाधीशों के अनुुरोध को खारिज करते हुए उनके तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई है।

एससी कॉलेजियम ने पांच जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, न्यायमूर्ति कंठ ने मध्य प्रदेश या राजस्थान या किसी अन्य पड़ोसी राज्य के हाईकोर्ट में अपना स्थानांतरण करने का अनुरोध किया।

इसी तरह, कॉलेजियम द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया था।

लेकिन न्यायमूर्ति सिंह ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे नजदीकी राज्यों में स्थानांतरण का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति मनोज बजाज को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन उन्होंने कॉलेजियम से अनुरोध किया कि उनका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कार्य करना जारी रखा जाए।

बुधवार को, कॉलेजियम ने अनुरोधों में "कोई मेरिट" नहीं हाेेेने की बात कहते हुए तबादले के लिए अपनी पिछली सिफारिशों को दोहराया। कॉलेजियम की ओर से कहा गया कि “हमने अनुरोध को ध्यान से देखा है और उस पर विचार किया है। कॉलेजियम को उनके द्वारा किये गये अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आ रहा है. इसलिए, कॉलेजियम 5 जुलाई, 2023 की अपनी सिफारिश को दोहराती है।”


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