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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 न्यायिक अधिकारियों को केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पांच न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 न्यायिक अधिकारियों को केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की
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नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पांच न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है।

न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अनुशंसा एम.बी. स्नेहलता, जॉनसन जॉन, जी. गिरीश, सी. प्रथीपकुमार और पी. कृष्ण कुमार को इस साल 20 मार्च को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से एचसी न्यायाधीश बनाया था।

बुधवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान में कहा गया, "केरल राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस सिफारिश से सहमत हैं।"

एससी कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन पांच नामों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए केरल उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सहयोगियों से परामर्श किया है।

इसने न्यायिक अधिकारी स्नेहलता की नियुक्ति की भी सिफारिश की - जिन्हें जमानत देने के दो आदेशों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा - यह कहते हुए कि उनकी ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल सामने नहीं आया और वह एक ओबीसी उम्मीदवार हैं, जिनका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक छोटा कार्यकाल होगा।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा, "हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि उपरोक्त प्रस्ताव में कुछ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की गैर-सिफारिश शामिल है। उनके नामों की सिफारिश नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा ठोस कारण दर्ज किए गए हैं। हम उच्च न्यायालय कॉलेजियम के बताए कारणों से सहमत हैं।“

बयान में कहा गया है, “कॉलेजियम यह अनुशंसा करने का संकल्प लेता है कि न्यायिक अधिकारी एस/श्री (i) श्रीमती एम.बी. स्नेहलता, (ii) जॉनसन जॉन, (iii) जी. गिरीश, (iv) सी. प्रतीप कुमार और (v) पी. कृष्ण कुमार को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उनकी परस्पर वरिष्ठता मौजूदा प्रथा के अनुसार तय की जाएगी।”


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