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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 अधिवक्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली, पटना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट्स में न्यायाधीशों के रूप में आठ अधिवक्ताओं सहित 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सिफारिश की है

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 अधिवक्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली, पटना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट्स में न्यायाधीशों के रूप में आठ अधिवक्ताओं सहित 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना ने की।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 मई, 2022 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली उच्च न्यायालय में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है: विकास महाजन, तुषार राव गेडेला, मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, सचिन दत्ता, अमित महाजन, गौरांग कंठ और सौरभ बनर्जी।"

कॉलेजियम ने अधिवक्ता महबूब सुभानी शेख उर्फ एस. एम. सुभानी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, कॉलेजियम ने सात न्यायिक अधिकारियों को पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की भी सिफारिश की है।

एक बयान में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 मई, 2022 को हुई अपनी बैठक में पटना उच्च न्यायालय में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है: शैलेंद्र सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार पांडे, सुनील दत्ता मिश्रा, चंद्र प्रकाश सिंह और चंद्र शेखर झा।"

हाल ही में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में, प्रधान न्यायाधीश रमना ने कहा था कि वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 1,104 स्वीकृत पदों में से 388 पद रिक्त पड़े हुए हैं, और 180 सिफारिशों में से विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए 126 नियुक्तियां की गई हैं।


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