सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद मामले में मसौदा योजना को दी मंजूरी
उच्चतम न्यायालय ने कावेरी जल विवाद मामले में केंद्र सरकार की मसौदा योजना को आज मंजूरी दे दी।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कावेरी जल विवाद मामले में केंद्र सरकार की मसौदा योजना को आज मंजूरी दे दी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र सरकार की संशोधित मसौदा योजना को अपने आदेश के अनुरूप पाया है।
न्यायालय ने कावेरी योजना को अंतिम रूप न दे पाने को लेकर तमिलनाडु द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को भी खारिज कर दिया।
शीर्ष अदालत ने अपने 16 फरवरी के आदेश में केंद्र सरकार को कावेरी प्रबंधन योजना का मसौदा तैयार करने का आदेश दिया था लेकिन निर्धारित समय के भीतर केंद्र ऐसा कर पाने में विफल रहा था। इसके बाद तमिलनाडु ने केंद्र के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया था।
न्यायालय ने कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी को कावेरी नदी का पानी छोड़ने के लिए कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने का भी केंद्र को आदेश दिया था।


