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प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश की मूर्तियों की बिक्री व विसर्जन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सुनवाई काेे सुप्रीम कोर्ट सहमत

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें तमिलनाडु के अधिकारियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक से बनी गणेश मूर्तियों के किसी भी निर्माण, बिक्री या विसर्जन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश की मूर्तियों की बिक्री व विसर्जन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सुनवाई काेे सुप्रीम कोर्ट सहमत
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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें तमिलनाडु के अधिकारियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक से बनी गणेश मूर्तियों के किसी भी निर्माण, बिक्री या विसर्जन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "हम आज बोर्ड के अंत में इस पर विचार करेंगे।" पीठ ने याचिकाकर्ता कारीगरों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान के तत्काल सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

17 सितंबर को बुलाई गई एक विशेष बैठक में, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर और न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा पहले पारित निर्देशों पर रोक लगा दी थी। इसमें कहा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की बिक्री को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, केवल जलस्रोतों में विसर्जन प्रतिबंधित किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन की मदुरै पीठ ने कहा था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मूर्ति विसर्जन के लिए 2020 के संशोधित दिशानिर्देश केवल प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके बनाई गई मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाएंगे और कारीगरों को इन मूर्तियों को बनाने या बेचने से नहीं रोकेंगे।

इसने विक्रेताओं को एक रजिस्टर बनाए रखने का निर्देश दिया था, जिसमें खरीदारों के विवरण शामिल थे और यह भी कहा था कि यदि विनायक की मूर्ति को पर्यावरण-अनुकूल तरीके से विघटित किया जा सकता है, तो इसकी स्थापना को रोका नहीं जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने 16 सितंबर को रिट याचिका की अनुमति देते हुए कहा था “एक कारीगर के रूप में याचिकाकर्ता अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचने का हकदार है।विसर्जन पर रोक एक उचित प्रतिबंध है। लेकिन बिक्री को रोकना याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।”


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