मेघालय सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा
उच्चतम न्यायालय ने असम में 10 आरक्षित मेडिकल सीटों को खत्म करने के राज्य सरकार के “एकतरफा” फैसले के संबंध में उसके खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है
शिलांग। मेघालय की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रोशन वर्जरी ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय ने असम में 10 आरक्षित मेडिकल सीटों को खत्म करने के राज्य सरकार के “एकतरफा” फैसले के संबंध में उसके खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की है। वर्जरी ने कहा कि इस मामले में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने का आग्रह भी किया गया है। एमबीबीएस के दस प्रभावित छात्रों और उनके अभिभावकों भी इस मामले में वर्जरी से मिले और इसकी स्थिति जानने की मांग की।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने असम सरकार के खिलाफ कानून का सहारा लिया है क्योंकि जिन छात्रों का असम में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में चयन हाे गया है उन्हें प्रवेश के लिए सीमित समय मिला है।
उन्हाेंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अदालत प्रभावित छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में फैसला देगी। वर्जरी ने कहा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नियमों में परिवर्तन के संबंध में असम सरकार की आेर से मेघालय सरकार को कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई ।
उन्होंने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज में अध्ययन के लिए 10 छात्राें के मामले में असम के साथ बराबर अनुपात में योगदान दे रहे हैं। असम में मेघालय के लिए दस मेडिकल सीटें आरक्षित है जिनमें से चार-चार सीटें असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा दो सीटें सिलचर मेडिकल कॉलेज के लिए आरक्षित हैं। मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने असम के अपने समकक्ष सर्वानंद सोनोवाल से भी इस मामले में बातचीत की है।


