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मप्र में अधिवक्ताओं के लिए सहायता योजना

मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं को मुसीबत के समय आर्थिक मदद मुहैया कराने के मकसद से से 'मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020' बनाई गई है

मप्र में अधिवक्ताओं के लिए सहायता योजना
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भोपाल। मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं को मुसीबत के समय आर्थिक मदद मुहैया कराने के मकसद से से 'मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020' बनाई गई है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना के संबंध में गठित न्यासी समिति की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि "कोरोना संकट के इस दौर में न्यायालयों के बंद होने से बहुत से अधिवक्ताओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना बनाई गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि इस योजना के लिए गठित फंड की सीमा को एक करोड़ रुपये से दो करोड़ रुपये कर दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद अधिवक्ताओं को इस योजना का फायदा मिल सके।"

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि "हमारा यह प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक जरूरतमंद अधिवक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल सके।" इसके लिए उन्होंने प्रस्तावित योजना में पात्र अधिवक्ताओं की संख्या को दोगुना किए जाने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि कोरोना के प्रसार के कारण अधिवक्ताओं को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले अधिवक्ताओं को दैनिक जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से 'मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020' बनाई गई है।

यह योजना मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं पर लागू होगी। पात्र अधिवक्ता को विशेष परिस्थिति में योजना की राशि देय होगी, जिसे अधिवक्ता परिषद की सलाह पर ही समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी। यह राशि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।


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