सुनंदा पुष्कर मामला : पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने को कहा है

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने को कहा है। स्वामी ने शीर्ष अदालत में पुष्कर की मौत की जांच न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने के संबंध में याचिका दाखिल की है।
दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने इस मामले में राज्यसभा सदस्य स्वामी (तीसरा पक्ष) की वैधानिक हैसियत के बारे पूछा।
इस मामले की 29 जनवरी को सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने कहा था, "हम मेरिट को समझ रहे हैं लेकिन प्रश्न इसके अनुरक्षणीय (मेंटेनेबिलिटी) का है। आपको अदालत को दिल्ली उच्च न्यायालय के स्पष्ट निष्कर्ष पर हमें संतुष्ट करना होगा।"
स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मामले में उनकी याचिका खारिज करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का रूख किया है। उच्च न्यायालय ने सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल(एसआईटी) से कराने के संबंध में उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
अदालत ने इस याचिका के लिए स्वामी को फटकार लगाई थी और कहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अदालत का प्रयोग इस तरह से किया गया और अदालत को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि न्यायिक प्रणाली का इस्तेमाल राजनीतिक हस्तियां अपने फायदे के लिए न करें।
स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था, "इस मामले में कई प्रभावशाली लोग जुड़े हैं और उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में पहले ही बिना वजह देरी हो चुकी है।"
अदालत ने स्वामी से यह भी पूछा था कि आपने अपनी याचिका में यह कहीं नहीं बताया कि आप भाजपा के नेता हैं और जिस पर आप आरोप लगा रहे है, वह आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस के सदस्य हैं।
थरूर से वर्ष 2010 में विवाह करने वाली पुष्कर को दिल्ली के लीला पैलेस होटल में 17 जनवरी 2014 को रहस्यमयी हालत में मृत पाया गया था।


