विधानसभा चुनाव में गैर अनुमति रैली, जुलूस पर रोक
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के लिए चुनाव आयोग ने बगैर अनुमति के रैली और जुलूस जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के लिए चुनाव आयोग ने बगैर अनुमति के रैली और जुलूस जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार प्रत्याशी अनुमति लेने के बाद ही जुलूस एवं वाहनों से ही प्रचार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेशभर में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसके तहत मुख्य रूप से प्रचार-प्रसार एवं निर्वाचन व्यय के बारे में आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी जनसभा, रैली करने से पूर्व संबंधित रिटर्निंग आफीसर से अनुमति प्राप्त करेंगे। इस अनुमति में जुलूस निकालने, उसका रूट, उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या आदि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। प्रवक्ता ने बताया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप फ्री एवं फेयर इलेक्शन कराये जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरीय टीमों तथा उडनदस्तों, स्थाई निगरानी टीम, वीडियों निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, लेखा टीम मीडिया प्रमाणन मानीटरिंग टीमों का गठन किया जा चुका है। प्रवक्ता ने बताया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के निर्देश हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की होर्डिंग, वाल राइटिंग, बैनर, पोस्टर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन अशरक्ष: किया जाना सुनिश्चित करेंगे।


