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भारत में बढ़ रही हैं सांप से कटवाकर हत्याएं, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित

केरल में 28 साल के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया है.

भारत में बढ़ रही हैं सांप से कटवाकर हत्याएं, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित
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28 साल के सूरज को कोल्लम जिला अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया है. उस पर आरोप था कि उसने पिछले साल मई में सांप से कटवाकर अपनी पत्नी की हत्या की. जज ने कहा कि यह ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' मामला है. सूरज को सजा बुधवार को सुनाई जानी है.

क्राइम ब्रांच ने इस मामले की गहन जांच की थी क्योंकि मृतक महिला उथारा के परिजनों ने सूरज के व्यवहार पर संदेह जताया. पुलिस के मुताबिक पत्नी की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद सूरज ने उसके नाम पर दर्ज संपत्तियों को हासिल करने की कोशिश की.

दूसरी बार कोशिश
पुलिस ने चार्जशीट में कहा था कि सूरज उथारा से छुटकारा चाहता था और उसका धन व सोना पाकर किसी और से शादी करना चाहता था. पुलिस के मुताबिक इसके लिए सूरज एक बार पहले भी उथारा की हत्या की कोशिश कर चुका था.

फरवरी 2020 में भी उथारा पर उसने वाइपर सांप से हमला करवाया था. तब सांप के काटने के बावजूद उथारा बच गई थी. वह एक महीना अस्पताल में रहकर आई थी.

दोनों बार सूरज को सांप अपने एक दोस्त से मिले थे जो सांप पकड़ने का काम करता है. पुलिस ने बताया कि इस बार सूरज ने कोबरा सांप से हमला किया, और उथारा की जान चली गई.

तस्वीरेंः यहां होती है अजगरों की पूजा

राज्य के पुलिस महानिदेशक अनिल कांत ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह वाकई एक बेहद विलक्षण मामला था जिसमें आरोपी को हालात के आधार पर दोषी पाया गया. उन्होंने मीडिया से कहा, "यह एक मिसाल है कि कैसे हत्या के एक मामले को वैज्ञानिक और पेशवराना तरीके से जांच करके हल किया गया.”

कांत ने अपने पुलिस अफसरों को बधाई दी जिन्होंने फॉरेंसिक सबूतों, फाइबर डेटा और सांप के डीएनए की गहन जांच की.

सांप से हत्या के मामले
सांप से हत्या कराने के मामले भारत में तेजी से बढ़े हैं. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले पर टिप्पणी की थी. राजस्थान के एक मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्य कांत ने कहा था, "यह एक नया चलन है कि लोग किसी सपेरे से जहरीले सांप ले आते हैं और उससे कटवाकर व्यक्ति की हत्या कर डालते हैं. राजस्थान में यह बहुत बढ़ रहा है.”

यह मामला राजस्थान के झुनझुनूं जिले का है, जहां तीन व्यक्तियों पर हत्या का आरोप है. इनमें से एक आरोपी कृष्ण कुमार के वकील आदित्य चौधरी ने अदालत से पूछा, "क्या यह संभव है कि जहां अपराध हुआ, आरोपी उस जगह के आसपास भी ना हो हत्या करने का हथियार भी ना मिले, और फिर भी वह दोषी हो?”

चौधरी को जवाब देते हुए जस्टिस कांत ने कहा कि यह संभव है, अगर हथियार एक सांप हो. जस्टिस कांत के अलावा चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस हिमा कोहली की इस बेंच ने कृष्ण कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी.

कुमार पर आरोप है कि वह मुख्य आरोपी के साथ सपेरे के पास गया और दस हजार रुपये में सांप खरीदा. 2019 में यह मामला सुर्खियों में रहा था जब एक महिला पर अपनी बहू को सांप से कटवाकर मारने का आरोप लगा.

हर साल हजारों मौतें
विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले दो दशकों में भारत में दस लाख से ज्यादा लोगों की मौत सांप के काटने से हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2019 के बीच 12 लाख लोग सांप के काटने से मारे गए, यानी औसतन सालाना 58,000 लोग. इनमें से आधे से ज्यादा लोगों की आयु 30 से 69 साल के बीच थी.

सांप के काटने से मरने वाले लोगों में 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और गुजरात में हुई है. 2014 के बाद ऐसी घटनाओं में कमी आई है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य है कि 2030 तक सांप के काटने से दुनियाभर में होने वाली मौतों की संख्या आधी की जाए. इस लक्ष्य को हासिल करने में भारत उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है


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