'अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक'
नीदरलैंड के द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट अॉफ जस्टिस ने पाकिस्तान को झटका देते हुए अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली। नीदरलैंड के द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट अॉफ जस्टिस ने पाकिस्तान को झटका देते हुए अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। ICJ के जज जस्टिस रोनी अब्राहम कहा कि जासूस बताने वाला पाकिस्तान का दावा नहीं माना जा सकता। पाकिस्तान ने अदालत में जो भी दलीलें दीं, वे भारत के तर्क के आगे कहीं नहीं ठहरतीं।
कोर्ट ने कहा कि वियना संधि के तहत भारत को कुलभूषण जाधव तक कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए। अब्राहम ने कहा कि जाधव की गिरफ्तारी विवादित मुद्दा है। अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी पर रोक लगी रहनी चाहिए।
कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की जान पर खतरे को लेकर पाकिस्तान से कहा कि वह जाधव के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं करे और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे ।
आपको बता दे की भारत ने सबूतों के आधार पर कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए जाधव पर पाकिस्तान के सभी आरोपों को झूठ बताया था जबकि पाकिस्तान ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई पर सवाल खड़े किए थे।
अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाधव की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने केस की पैरवी की थी. भारत ने अपनी दलील रखते हुए मांग की थी कि जाधव की मौत की सजा को तत्काल निलंबित किया जाए. भारत ने आशंका जताई थी कि पाकिस्तान आईसीजे में सुनवाई पूरी होने से पहले जाधव को फांसी दे सकता है।


