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दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को 22 साल कैद की सजा

ओडिशा में यौन बाल अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की अदालत ने नौ साल की सौतेली पुत्री से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 22 साल जेल की सजा सुनायी और 11 हजार रुपये का जुर्माना किया

दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को 22 साल कैद की सजा
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बालासोर। ओडिशा में यौन बाल अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की अदालत ने नौ साल की सौतेली पुत्री से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 22 साल जेल की सजा सुनायी और 11 हजार रुपये का जुर्माना किया।

विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर दोषी को छह माह की और सजा भुगतनी होगी । न्यायाधीश ने पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के भी आदेश दिये।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जलेश्वर के शेखबाद के मनोज कुमार बेहरा ने आठ जुलाई, 2020 को अपनी नौ वर्षीय सौतेली बेटी का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था।

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक प्रणब पांडा ने बताया कि पीड़िता की मां ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग नौ साल की पुत्री के साथ उसके दूसरे पति ने परिवार के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में दुष्कर्म किया। अदालत ने 11 गवाहों सहित सबूतों को मद्देनजर रखते हुए शनिवार को फैसला सुनाया।


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