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झारखंड में चुनाव की घोषणा के 72 घंटे में कैश सहित 1.25 करोड़ के सामान जब्त

झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद 72 घंटे के दौरान नगद राशि सहित एक करोड़ 25 लाख रुपए के अवैध सामान जब्त किए गए हैं

झारखंड में चुनाव की घोषणा के 72 घंटे में कैश सहित 1.25 करोड़ के सामान जब्त
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रांची। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद 72 घंटे के दौरान नगद राशि सहित एक करोड़ 25 लाख रुपए के अवैध सामान जब्त किए गए हैं। यह जानकारी शुक्रवार शाम को ‘निर्वाचन सदन’ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा ने दी।

उन्होंने बताया कि स्वच्छ एवं भयमुक्त चुनाव कराने के लिए पुलिस सहित सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियों की ओर से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान अब तक सबसे अधिक राज्य की पुलिस ने कुल 64 लाख रुपए मूल्य का सामान और कैश जब्त किया है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने 28 लाख और एक्साइज डिपार्टमेंट ने 24 लाख रुपए मूल्य के सामान जब्त किए हैं। इसमें 18 लाख रुपए की कीमत का ड्रग्स भी शामिल है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शुक्रवार को राज्य की सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियों के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन-2024 में केवल कैश ही नहीं, बल्कि अन्य वस्तुओं का प्रलोभन लेकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब, ड्रग्स आदि के आवागमन की संभावना है। इन सभी अवैध सामग्री के आवागमन पर नजर रखने हेतु सभी सीमावर्ती राज्यों एवं जिलों में निर्मित चेकपोस्टों पर सीसीटीवी से निगरानी रखते हुए सघन अभियान चलाना है।

उन्होंने आरबीआई के अफसरों को सभी संदिग्ध लेनदेन एवं बल्क ट्रांजेक्शन पर निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संदिग्ध लेनदेन की सूचना मुख्यालय से साझा करते हुए बैंक अकाउंट को सीज करें।

यातायात, वन विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मद्य निषेध विभाग, ईडी, कस्टम विभाग, आयकर विभाग के पदाधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विधि-व्यवस्था पर अलग से बैठक की।

उन्होंने सभी पुलिस अफसरों को अपने क्षेत्राधिकार में लंबित सभी जमानती एवं गैर जमानती वारंट इश्तेहार एवं कुर्की का निष्पादन करने का निर्देश दिया। चुनाव संबंधी कार्यों के लिए राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने नियमानुसार लाइसेंस वाले हथियारों के जमा कराने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।


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