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उत्तर प्रदेश : सुल्तानपुर एमपी-एमएलए अदालत में राहुल गांधी मानहानि मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। परिवादी विजय मिश्रा से जिरह की कार्रवाई पूरी हो गई है। अब 24 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी, जिसमें गवाह से जिरह होगी

उत्तर प्रदेश : सुल्तानपुर एमपी-एमएलए अदालत में राहुल गांधी मानहानि मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को
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सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। परिवादी विजय मिश्रा से जिरह की कार्रवाई पूरी हो गई है। अब 24 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी, जिसमें गवाह से जिरह होगी।

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि आज एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा किया गया है। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस प्रकरण में अंग्रेजी भाषा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन परिवादी को यह बात पता ही नहीं थी। उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदी भाषा में की गई है। उन्होंने यह जवाब न्यायालय के समक्ष दिया है। उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है।

काशी प्रसाद शुक्ला ने आरोप लगाया कि यह मामला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता ने बताया कि राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला द्वारा उनके मुवक्किल से बहस पूरी हो गई है। अब 24 फरवरी को गवाह से जिरह होगी।

उल्लेखनीय है कि कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा एमपी-एमएलए अदालत में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी जिससे वह आहत हैं।

अदालत में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली। राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायमूर्ति ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। विशेष मजिस्ट्रेट ने निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया था। कई तारीखों के बाद वह जुलाई में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। उन्होंने इस मामले को अपने खिलाफ एक साजिश बताया था।


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