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सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से जुड़ी याचिका की खारिज

किसान आंदोलन मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से जुड़ी याचिका की खारिज
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दिल्ली। किसान आंदोलन मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बार-बार एक ही तरह कि याचिका क्यों दाखिल हो रही है? इस सिलसिले में पहले ही से मामला लंबित है, फिर क्यों ऐसी याचिका दाखिल हो रही है?

कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ नहीं सुनेगी, इससे खराब संदेश जाता है और हम याचिका खारिज कर रहे हैं।

बता दे कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ से किसानों को हाईवे से हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।


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