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गाजियाबाद में 3 अप्रैल से 18 मई तक धारा-163 लागू, कड़े आदेश जारी

गाजियाबाद में आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और विभिन्न राजनीतिक-सामाजिक आयोजनों के मद्देनजर कमिश्नरेट में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं

गाजियाबाद में 3 अप्रैल से 18 मई तक धारा-163 लागू, कड़े आदेश जारी
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गाजियाबाद। गाजियाबाद में आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और विभिन्न राजनीतिक-सामाजिक आयोजनों के मद्देनजर कमिश्नरेट में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) ने धारा-163, बीएनएसएस के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 18 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।

गाजियाबाद प्रशासन ने जानकारी दी है कि 6 अप्रैल को रामनवमी, 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 29 अप्रैल को परशुराम जयंती, 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा आदि त्योहार, पर्वों एवं अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक समारोह और कार्यक्रम के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, अन्य संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों, विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है।

इसी कारण धारा-163 लागू की जा रही है। धारा-163 लागू होने के बाद जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, उनमें बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन व जुलूस पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोग बिना अनुमति के एकत्र नहीं हो सकेंगे। डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर सख्ती रहेगी। इसका परीक्षा अवधि और उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के तहत पालन अनिवार्य होगा।

किसी समुदाय, जाति या धर्म के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी, पोस्टर और पर्चों के वितरण पर सख्त पाबंदी रहेगी। ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जिनसे किसी क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होने की आशंका हो। चाकू, तलवार, भाला, छुरा आदि लेकर चलने पर रोक होगी। यह प्रतिबंध पुलिसकर्मियों और बुजुर्गों पर लागू नहीं होगा।

वहीं, कोई भी पेट्रोल पंप मालिक वाहन के अलावा किसी अन्य बर्तन में पेट्रोल या डीजल नहीं बेचेगा। होटल और धर्मशाला मालिकों को पहचान पत्र के बिना किसी को ठहराने की अनुमति नहीं होगी। सोशल मीडिया पर सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संदेशों, पोस्ट और प्रकाशनों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। परीक्षा के दौरान 200 मीटर की परिधि में बाहरी लोगों की एंट्री व फोटोकॉपी/स्कैनर की दुकानें बंद रहेंगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर शराब या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा। सरकारी दफ्तरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग पर रोक रहेगी।

गाजियाबाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश गाजियाबाद में रहने वाले और गुजरने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।


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