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राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। ये मामला 2018 से जुड़ा हुआ है

राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
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नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। ये मामला 2018 से जुड़ा हुआ है।

मानहानि मामले में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई है। वहीं झारखंड सरकार और याचिकाकर्ता का नोटिस दिया गया है। इसमें जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया गया है।

बता दें कि ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कथित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता से राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने इस मामले को रद्द करने की मांग की थी। जिस पर सोमवार 20 जनवरी को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर जोर डाला कि शिकायत किसी तीसरे पक्ष द्वारा दायर की गई थी और मानहानि के अपराध के मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और याचिकाकर्ता जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। अब देखना होगा कि दोनों ही पक्ष अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करते हैं।


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