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संसद में अगले सप्ताह पेश होगा नया आयकर विधेयक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में पेश वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। सरकार ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा

संसद में अगले सप्ताह पेश होगा नया आयकर विधेयक
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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में पेश वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। सरकार ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने करदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए कर सुधारों को लागू करने में सरकार के एक दशक लंबे प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की है कि सरकार के सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा।

दरअसल, देश में इस समय आयकर अधिनियम, 1961 लागू है। सरकार अब इसकी जगह पर एक नया आयकर कानून लाने जा रही है, जिसे बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा। इसे लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है मौजूदा आयकर प्रक्रिया को आसान, स्पष्ट और सरल बनाना है। आयकर विधेयक का मसौदा हाल ही में विधि मंत्रालय के पास भेजा गया था।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए बताया कि नया इनकम टैक्स कानून एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन। नया इनकम टैक्स कानून आसान और छोटा होगा और इसे अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा।

उन्होंने बजट में मानक कटौती के साथ 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने की घोषणा की। करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर के स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं।

उन्होंने कहा, "मैं कर दर संरचनाओं को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूं। शून्य से चार लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, चार लाख रुपये से आठ लाख रुपये पर पांच फीसद, आठ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 10 फीसद, 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये पर 15 फीसद, 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये पर 20 फीसद, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 फीसद और 24 लाख रुपये से अधिक पर 30 फीसद आयकर देय होगा। इसके अलावा 75 हजार रुपये की मानक कटौती का लाभ भी मिलेगा। पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर वाली आय पर कर की गणना अलग से होगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि 75 हजार रुपये की मानक कटौती के कारण 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई कर नहीं देना होगा।


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