लोकायुक्त ने मुडा मामले में सिद्दारमैया को दी क्लीन चिट
कर्नाटक लोकायुक्त ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) आवंटन घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया, उनकी पत्नी पार्वती और अन्य दो को क्लीन चिट दी है

मैसूर। कर्नाटक लोकायुक्त ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) आवंटन घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया, उनकी पत्नी पार्वती और अन्य दो को क्लीन चिट दी है।
शिकायतकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को बुधवार को एक नोटिस भेजा गया, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि वह लोकायुक्त जांच रिपोर्ट को एक सप्ताह के भीतर नामित मजिस्ट्रेट के समक्ष चुनौती दे सकते हैं। नोटिस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, मल्लिकार्जुन स्वामी (पार्वती के भाई) और भूस्वामी देवराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और कर्नाटक भूमि हड़पने निषेध अधिनियम, 2011 के विभिन्न प्रावधानों के तहत जांच की गई थी।
जांच में कहा गया कि मामला सिविल विवाद है और उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि 2016 से 2024 के बीच मुडा द्वारा 50:50 योजना के तहत किए गए प्रतिपूरक भूमि आवंटन की जांच जारी है। जांच पूरी होने पर सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत अदालत को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।


