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फुटपाथी दुकानदारों का पुनर्वास नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, डीसी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के मोरहाबादी मैदान से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है

फुटपाथी दुकानदारों का पुनर्वास नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, डीसी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के मोरहाबादी मैदान से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है।

प्रभावित दुकानदारों के लिए कविता कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में रांची के उपायुक्त को 3 जनवरी, 2025 को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है।

जस्टिस अनुभा रावत की बेंच ने रांची के उपायुक्त से जानना चाहा है कि मोरहाबादी मैदान के दुकानदारों के पुनर्वास के लिए चिन्हित जोन-एक से लोगों का कब्जा क्यों नहीं हटा?

इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक कहा था कि रांची नगर निगम को फुटपाथ दुकानदारों के लिए मोरहाबादी मैदान के आसपास की जगह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था।

इस पर रांची नगर निगम ने मोरहाबादी मैदान के आसपास तीन जगहें चिन्हित की थी और इसे विकसित करने के लिए एक साल का समय मांगा था, लेकिन एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मोरहाबादी मैदान के दुकानदारों के पुनर्वास के लिए जोन 1, जोन 2 एवं जोन 3 उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जोन-1 में कुछ लोगों का कब्जा है, जिसे हटाने के लिए रांची नगर निगम ने रांची डीसी से कई बार आग्रह किया है, लेकिन जोन 1 से कब्जा नहीं हटा है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पैरवी की।


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