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दिल्ली : आप विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के मामले में जमानत, मकोका में गिरफ्तार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के मामले में जमानत दे दी, लेकिन रिहाई से पहले ही एक दूसरे मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया

दिल्ली : आप विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के मामले में जमानत, मकोका में गिरफ्तार
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नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के मामले में जमानत दे दी, लेकिन रिहाई से पहले ही एक दूसरे मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस साल 30 नवंबर को जबरन वसूली के एक मामले में बालियान को गिरफ्तार किया था। बुधवार को अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

कोर्ट ने नरेश बालियान को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। इस जमानत के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया कि नरेश बालियान को मकोका मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है।

बालियान को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 30 नवंबर 2024 को गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद गिरफ्तार किया था।

अदालत ने बालियान की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब भी मांगा है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पुलिस ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि बालियान ने जांच में सहयोग नहीं किया।

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कथित संगठित अपराध के एक नए मामले में आप विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

पुलिस ने यह आवेदन तब दिया जब आरोपी को जबरन वसूली के एक मामले में उसकी तीन दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने पर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया।

पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल से आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया, साथ ही मकोका के तहत दर्ज एक अन्य मामले में उसकी फिर से गिरफ्तारी की मांग की।

दिल्ली की उत्तम नगर सीट से विधायक बालियान गैंगस्टर कपिल सांगवान से जुड़े एक सिंडिकेट के साथ शामिल होने के आरोपों के बाद पुलिस हिरासत में थे। पिछले साल के इस मामले में उन पर गिरोह के सदस्यों के जरिए संपत्ति मालिकों को कम कीमतों पर उनकी संपत्ति बेचने की धमकी देने का आरोप है।


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