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यूपी के फतेहपुर में नूरी मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से पर चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित ललौली कस्बे में मंगलवार को करीब 185 साल पुरानी मस्जिद के एक हिस्से को सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण को लेकर गिरा दिया गया। विभाग का कहना है, वह हिस्सा अतिक्रमण करके बनाया गया था

यूपी के फतेहपुर में नूरी मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से पर चला बुलडोजर
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फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित ललौली कस्बे में मंगलवार को करीब 185 साल पुरानी मस्जिद के एक हिस्से को सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण को लेकर गिरा दिया गया। विभाग का कहना है, वह हिस्सा अतिक्रमण करके बनाया गया था।

एडीएम अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि फतेहपुर जिले के ललौली कस्बा बहुआ चिल्ला मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग निर्माण खंड 2 का है। यहां पर मस्जिद का भाग मार्ग के संरेखण में था। इसको लेकर अगस्त महीने में भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस दिया था। इसके अलावा 139 अन्य लोगों को नोटिस दिया गया था।

सारा अतिक्रमण सितंबर माह में हटा दिया गया था। लेकिन, मस्जिद प्रबंध कमेटी ने कुछ समय मांगा था। उन्होंने खुद अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। लेकिन, अतिक्रमण नहीं हटाया गया। नाला और मार्ग चौड़ीकरण करने के लिए अतिक्रमण वाला भाग जो बाद में बनाया गया था, उसे हटा दिया गया।

मामला कोर्ट में होने के बारे में उन्होंने बताया कि न्यायालय का कोई आदेश नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से अतिक्रमण को हटा दिया गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। पर्याप्त पुलिस व्यवस्था थी। शांति व्यवस्था कायम है, अतिक्रमण की जद में आई मस्जिद का पिछला हिस्सा तोड़ा जा रहा है।

नूरी मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद मोईन खान ने बताया कि पीडब्ल्यूडी से समय मांगा गया था। लेकिन, उस समय यमुना नदी में बाढ़ थी। मजदूर नहीं मिल रहे थे। मजदूर मना कर रहे थे। हम लोग कोर्ट गए पहले 6 दिसंबर की तारीख लगी थी। लेकिन, अर्जी की सुनवाई नहीं हुई। इसकी 12 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। लेकिन, पहले ही प्रशासन ने कार्रवाई की।

उन्होंने कहा कि यह तकरीबन 185 साल पुरानी मस्जिद है। कोर्ट का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा।

बता दें कि 24 सितंबर को पीडब्ल्यूडी ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण अभियान चलाया था। उस दौरान मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगो ने स्वयं से अतिक्रमण हटाने के लिए एक माह का समय मांगा था। लेकिन, तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस बीच मस्जिद कमेटी का पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को सुनवाई की तिथि तय की थी।


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