मप्र में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त किए
मध्यप्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी समय में होने वाले पंचायत चुनावों को निरस्त कर दिया है

भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी समय में होने वाले पंचायत चुनावों को निरस्त कर दिया है। साथ ही उम्मीदवारों द्वारा नामांकन के साथ जमा की गई जमानत राशि वापस करने का भी फैसला लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी.एस. जामोद ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2021 वापस लिए जाने के बाद विधि विशेषज्ञों से सलाह ली गई। उनके परामर्श के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि उम्मीदवारों ने नामांकन के साथ जो जमानत राशि जमा की थी, उसे भी वापस किया जाएगा।
राज्य में पंचायत चुनाव 4 दिसंबर को घोषित किया गया था और उसके बाद से चुनावी प्रक्रिया जारी थी। दो चरणों के लिए नामांकन भरने से लेकर चुनाव चिह्न् आवंटित भी कर दिए गए थे।
शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश को वापस लिए जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्थगित या रद्द कर किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बीते रोज पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी पहलुओं पर चर्चा की। इसके बाद विधि विशेषज्ञों की राय ली गई।
राज्य में हुए चुनाव में आरक्षण की रोटेशन और परिसीमन के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों पर चुनाव स्थगित कर अन्य स्थानों पर चुनाव प्रक्रिया जारी रखी थी। राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश वापस लिए जाने के बाद चुनाव आयोग ने विधि विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद चुनाव प्रक्रिया को ही स्थगित कर दिया है।


