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लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए खर्च सीमा 10 फीसदी बढ़ी

बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनावों से पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा चुनाव आयोग की सिफारिश पर 10 फीसदी तक बढ़ा दी गई है

लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए खर्च सीमा 10 फीसदी बढ़ी
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नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनावों से पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा चुनाव आयोग की सिफारिश पर 10 फीसदी तक बढ़ा दी गई है। यह संशोधन इसलिए किया गया है, ताकि प्रतियोगियों को कोरोनावायरस महामारी के कारण आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार पर अधिक खर्च करने की अनुमति दी जा सके।

कानून और न्याय मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान एक उम्मीदवार की ओर से अधिकतम खर्च को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 77 लाख करने के लिए सोमवार रात एक अधिसूचना जारी की। छोटे राज्यों में इसे 54 लाख रुपये से बढ़ाकर 59 लाख रुपये कर दिया गया है।

विधानसभा चुनावों के लिए यह राशि 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 30.8 लाख रुपये कर दी गई है। 20 लाख रुपये खर्च की सीमा वाले राज्यों में 22 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।

बिहार में विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को होंगे। अलग-अलग राज्यों में एक लोकसभा सीट और 59 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव होने हैं। अधिकांश विधानसभा उपचुनाव तीन नवंबर के लिए निर्धारित किए गए हैं। बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और मणिपुर की तीन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव सात नवंबर को निर्धारित हैं।

चुनाव नियमों के आचरण में संशोधन करने वाली अधिसूचना में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इस सीमा को महामारी को ध्यान में रखते हुए ही बढ़ाया गया है या यह कोरोनावायरस महामारी के बीच होने वाले चुनावों तक ही सीमित है।

संशोधित नियमों में, अधिसूचना में कहा गया है, "आधिकारिक राजपत्र में यह प्रकाशन की तारीख से लागू होगा और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने तक इसी तारीख तक लागू रहेगा।"

एक महीने पहले, चुनाव आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान होने वाले सभी चुनावों के लिए खर्च में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। पदयात्रा के दौरान रैलियों को आयोजित करने सहित उन प्रतिबंधों के बीच प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी।

दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही करीब 20 राज्य विधानसभा और लोकसभा के लिए 30.8/77 लाख रुपये की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा आठ राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में यह सीमा 22/59 लाख रुपये होगी।

इससे पहले खर्च की सीमा को 2014 के आम चुनाव से पहले संशोधित किया गया था।


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