Top
Begin typing your search above and press return to search.

प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रहेगी आयोग की खास नजर

लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के सोशल मीडिया एकाउंट पर भी चुनाव आयोग की खास नजर रहेगी

प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रहेगी आयोग की खास नजर
X

पलामू। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के सोशल मीडिया एकाउंट पर भी चुनाव आयोग की खास नजर रहेगी। इसके लिए सभी प्रत्याशियों को नामांकन के समय अपने-अपने सोशल मीडिया एकाउंट का ब्योरा जमा करना होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डा. शांतनु कुमार अग्रहरि ने आज यहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी अपने सोशल मीडिया एकाउंट से दूसरी पार्टी या प्रत्याशी पर आक्षेप करता हुआ पाया जायेगा तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता का दोषी होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

उपायुक्त ने सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों को नोमिनेशन के समय अपने सोशल मीडिया का ब्योरा जमा करने का निर्देश दिया, ताकि चुनाव से संबंधित बनी एमसीएमसी कोषांग द्वारा सभी सोशल मीडिया अकाउंट को बारिकी से मोनिटर किया जा सकें।

उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी प्रत्याशी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दूसरे पार्टी या प्रत्याशी पर आक्षेप करता हुआ अगर पाया गया तो वह आदर्श आचार संहिता के तहत दोषी पाया जायेगा तथा उचित कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधियों को निर्दश दिया कि बल्क एसएमएस को राज्यस्तर पर स्वीकृति लेकर ही इसका प्रयोग कर सकेंगे। इसका उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

निर्वाचन 2019 को लेकर छपने वाले पोस्टर और पैम्पलेट के कंटेन्ट को राज्यस्तर पर गठित एडवरटाइजिंग स्क्रीनिंग कमिटी से अनुमति लेने का भी प्रावधान किया गया है। इन प्रवाधानों का नहीं माने जाने की स्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

लोकसभा निर्वाचन 2019 को देखते हुए सभी बैंकों को विशेष रूप से नसीहत दी गयी है कि बल्क ट्रांजेक्शन का रिपॉर्ट दैनिक स्तर पर प्रशासन को भेजा जाए।

इसके तहत किसी एक बैंक अकाउंट से विभिन्न बैंक अकाउंटो में पैसे ट्रांसफर की स्थिति में भी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपना होगा। सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों को एक दिन में दस हजार नकद से ज्यादा खर्च न करने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it