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सपा-बसपा समर्थकों के बीच हुई गोलीबारी में कोतवाल समेत 2 निलंबित

उत्तर प्रदेश के महोबा में कल चौथे चरण के मतदान से पूर्व वोटरों को कथित रूप से पैसा बांटने के विवाद में सपा और बसपा कार्यकर्ताओ के बीच हुयी गोलीबारी की घटना में कोतवाल समेत दो पुलिस अधिकारी निलंबित।

सपा-बसपा समर्थकों के बीच हुई गोलीबारी में कोतवाल समेत 2 निलंबित
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महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा में कल चौथे चरण के मतदान से पूर्व वोटरों को कथित रूप से पैसा बांटने के विवाद में समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) कार्यकर्ताओ के बीच हुयी गोलीबारी की घटना को गंभीरता से लेते हुए शहर कोतवाल समेत दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सक्सेना ने आज यहां बताया कि कल तड़के हुई इस घटना के बाद चित्रकूट धाम मण्डल परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ज्ञानेश्वर तिवारी ने घटना को चुनाव दौरान सुरक्षा प्रबंधों में चूक मानते हुए शहर कोतवाल जगदेव प्रसाद यादव और फतेहपुर बजरिया चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक आनंद सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।

उन्होंने बताया कि प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से सौंपी गई तहरीर के आधार पर 12 नामजद और नौ अज्ञात लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गोलीबारी में घायल निर्दलीय प्रत्याशी राकेश सिंह सभी लोगों का इलाज कानपुर में हो रहा है। उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई गई है।

सक्सेना ने बताया कि घटना को लेकर सपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू की तहरीर पर बसपा प्रत्याशी अरिमर्दन सिंह के पुत्र हिमांचल सिंह,नाती अभिमन्यु सिंह,परवेज,सिद्धार्थ बौद्ध, समीर अंसारी,हसीब गुड़ी,कल्लू और समीर तथा छह अज्ञात लोगो के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307 एवं 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जबकि दूसरे पक्ष की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश सिंह के भाई देवेंद्र ने सपा उम्मीदवार सिद्ध गोपाल साहू के पुत्रों साकेत और सौरभ साहू, तारिक, हर्ष सिंह तथा 3-4 अज्ञात के खिलाफ उपरोक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। घटना के बाद से फरार दोनों पक्षों के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।


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