सौरव गांगुली और जय शाह पद पर बने रहेंगे, SC ने कूलिंग ऑफ पीरियड से जुड़े संशोधन को दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बड़ी राहत दी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बोर्ड के संविधान में अमेंडमेंट करने की इजाजत दे दी है

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बड़ी राहत दी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बोर्ड के संविधान में अमेंडमेंट करने की इजाजत दे दी है.अगले तीन साल तक अपने पद पर रह सकते है बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और बोर्ड सचिव जय शाह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की बीसीसीआई के एक कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो कार्यकाल के बाद ऐसा करना।
सौरव गांगुली और बोर्ड सचिव जय शाह 2025 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीसीसीआई और राज्य एसोसिएशन के सभी अधिकारियों/पदों के लिए भी है.
बीसीसीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उसमें अपील की गई थी कि इस नियम में बदलाव की इजाजत दी जाए. बीसीसीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि कूलिंग ऑफ पीरियड जैसी चीज़ को रद्द कर दिया जाए, सचिव के हाथ में अधिक शक्ति हों और आगे अगर बोर्ड को संविधान में बदलाव करना हो तो उसे अदालत के पास ना आना पड़े।


