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सोनीपत नगर निगम में शामिल गांवों को गृह कर से छूट

हरियाणा सरकार ने सोनीपत नगर निगम में शामिल गावों को 2 वर्ष तथा राज्य के अन्य नगर निगमों में शामिल गावों को गृह कर अदायगी में एक वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।

सोनीपत नगर निगम में शामिल गांवों को गृह कर से छूट
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सोनीपत नगर निगम में शामिल गावों को दो वर्ष तथा राज्य के अन्य नगर निगमों में शामिल गावों को गृह कर अदायगी में एक वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है जिससे हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के इस संबंध में प्रस्ताव को आज स्वीकृति प्रदान कर इन गांवों के निवासियों को राहत प्रदान की है। विभाग की मंत्री कविता जैन ने आज यहां बताया कि नगर निगमों की परिधि में गृह कर के लिए सर्वेक्षण कराया गया था जिसके बाद लोगों को गृह कर के नोटिस जारी किये जा रहे थे। सरकार ने अब इन्हें कुछ राहत प्रदान की है।


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