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मस्जिद-ए-नवाबी की पवित्रता का उल्लंघन के मामले में छह पाकिस्तानी नागरिकों को सजा

एक अदालत ने तीन पाकिस्तानी नागरिकों अनस, इरशाद और मुहम्मद सलीम को 10-10 साल की जेल की सजा दी। वहीं तीन अन्य ख्वाजा लुकमान, मुहम्मद अफजल और गुलाम मुहम्मद को आठ वर्ष की सजा सुनाई गयी है।

मस्जिद-ए-नवाबी की पवित्रता का उल्लंघन के मामले में छह पाकिस्तानी नागरिकों को सजा
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा के दौरान मदीना में मस्जिद-ए-नबावी (पीबीयूएच) की पवित्रता का उल्लंघन करने के मामले में छह पाकिस्तानी नागरिकों को दोषी करार देते हुए आठ से दस साल की सजा सुनाई है।

जियो न्यूज ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।

रिपोर्ट के मुताबिक मदीना की एक अदालत ने तीन पाकिस्तानी नागरिकों अनस, इरशाद और मुहम्मद सलीम को 10-10 साल की जेल की सजा दी। वहीं तीन अन्य ख्वाजा लुकमान, मुहम्मद अफजल और गुलाम मुहम्मद को आठ वर्ष की सजा सुनाई गयी है।

इसके अलावा दोषियों 20-20 हजार सऊदी रियाल का जुर्माना लगाने के साथ ही उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिये गये हैं।


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