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माओवादी सहित छह संगठन एक बार फिर गैर कानूनी संगठन घोषित
छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और उसके छह अग्र (फ्रन्ट) संगठनों को एक बार फिर एक वर्ष के लिए विधि विरूद्ध संगठन घोषित कर दिया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसके छह अग्र (फ्रन्ट) संगठनों को एक बार फिर एक वर्ष के लिए विधि विरूद्ध (गैर कानूनी) संगठन घोषित कर दिया है।
इस आशय की अधिसूचना राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी कर दी गई है, जो एक वर्ष के लिए प्रभावशील हो गयी है।
विधि विरूद्ध घोषित किए गए अग्र संगठनों में दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच और जनताना सरकार शामिल हैं।
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