हत्या मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास
झारखंड में गिरिडीह जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के आठ साल पुराने एक मामले में आज छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

गिरिडीह । झारखंड में गिरिडीह जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के आठ साल पुराने एक मामले में आज छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद मिश्रा की अदालत ने कांग्रेस गिरी की हत्या मामले में छह दोषियों देवरी गांव के वासुदेव गिरी, सुधीर गिरी, बलदेव गिरी, रामदेव गिरी, इन्द्रदेव गिरी और गौतम गिरी को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
आरोप के अनुसार, देवरी गांव निवासी कांग्रेस गिरी आठ साल पहले 16 अगस्त 2011 को रात करीब आठ बजे अपनी किराना दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। उनके साथ उनका बेटा महेन्द्र गिरी कुछ दूरी पर ही अपने पिता के पीछे चल रहा था। इसी क्रम में सभी दोषी घर से लाठी और धारदार हथियार लेकर निकले और कांग्रेस को घर के अंदर ले जाकर उसके हाथ से 15 हजार रुपये से भरी थैली को छीनने का प्रयास किया। लेकिन, गौतम और इन्द्रदेव को झटका देकर कांग्रेस भागने लगा।
इस दौरान गौतम अपने परिवार के सदस्यों के साथ कांग्रेस गिरी को घेरते हुए उसे लाठियों से पीटना शुरु कर दिया। बलदेव और रामदेव ने धारदार हथियार से कांग्रेस गिरी के सिर पर वार किया, जिससे कांग्रेस की मौत हो गई। हत्या के बाद मृतक के बेटे महेन्द्र के फर्द बयान पर देवरी थाना में कांड संख्या 106/19 दर्ज किया गया था।


